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महिला द्वारा मोबाइल गिफ्ट नहीं लेने पर पत्थर मारने वाले आरोपी को दो साल की सजा

शिवपुरी। न्यायालय आरबी कुमार जिला व सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी ने एक मामले में आरोपित को 2 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया। 10 अप्रैल 2016 को दिन के समय जब फरियादिया घर पर अकेली बर्तन साफ कर रही थी तभी उसके घर के पास रहने वाला रिक्की पुत्र घनश्याम कोरी उसके घर में घुस आया और और उसे मोबाइल दिया कहा बात करने को कहा, इस पर महिला ने मना कर दिया तो रिक्की ने पत्थर उठाकर मार दिया और भाग गया। जब युवती के परिजन घर आए तो उसने सारे घटनाक्रम के बारे में परिजनों को बताया और थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जहां थाना इंदार में केस दर्ज करवाया। जहां पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां सुनवाई के बाद आरोपित को 2 वर्ष का कारावास व 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी संजीव कुमार गुप्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी द्वारा की गई।
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