
शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने नाबालिग युवती के अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी संजीव उर्फ संजय पुत्र कैलाशनारायण शर्मा निवासी आसपुर थाना भौंती को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है जबकि इस मामले के दूसरे आरोपी धर्मेंद्र पुत्र वीरसिंह लोधी निवासी निवोदा थाना बामोरकलां को दोषी पाते हुए वरी कर दिया गया है।






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