शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत 28 नवम्बर 2018 को मतदान हेतु मतदाताओं के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के साथ अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी निर्धारित किए गए है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि मतदान हेतु आयोग द्वारा जो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए गए है, उसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार/अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्टकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों विधानपरिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र/ विधायकों और आधारकार्ड शामिल है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि मतदान हेतु आयोग द्वारा जो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए गए है, उसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार/अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्टकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों विधानपरिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र/ विधायकों और आधारकार्ड शामिल है।



