मुंबई। लोकल ट्रेन में पान-मसाला खाकर थूकने वालों के
खिलाफ पश्चिमी रेलवे (WR) के अधिकारी सख्त हो गए हैं। गुटका खाकर पान की
पीक से ट्रेनों को गंदा करने वाले ऐसे ही एक व्यक्ति की पोस्ट वायरल हो गई
थी। WR के अधिकारी अब उस व्यक्ति का पता करने की कोशिश कर रहे हैं।
अधिकारियों
ने बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 2,057 लोगों को धारा 198 के तहत थूकने और
कूड़ा फैलाने के लिए रेलवे अधिनियम के तहत बुक किया गया है। इसके तहत
गंदगी फैलाने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाता है। पिछले हफ्ते
डिजाइनर विष्णु दास ने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि
‘मुंबई के सुपर हीरो मावा मैन से मिलिए…’, जो बाद में फेसबुक पर वायरल
हो गई।
दास शाम को 8.32 बजे अंधेरी-विरार ट्रेन से सफर कर रहे थे, जब
उन्होंने पान-मसाला खा रहे एक आदमी को ट्रेन खिड़की से थूकते हुए देखा। यह
इतना घिनौना था कि मैंने इसकी फोटो लेने और वीडियो बनाने का फैसला किया।
मैंने पुलिस हेल्पलाइन पर भी मामले की जानकारी दी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल
पाई। मैंने इस उम्मीद के साथ इसे फेसबुक पर पोस्ट किया है, कि कम से कम जो
कुछ लोग इसे देखेंगे, वे ट्रेन की खिड़की से बाहर नहीं थूंकेंगे।
WR
के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर, रवीन्द्र भाकर ने कहा कि हम वीडियो में दिख
रहे व्यक्ति को ट्रैक करेंगे और ट्रेन खिड़की से थूकने के लिए उस पर
जुर्माना लगाएंगे। इस बीच WR ने बताया है कि साल 2015 में 1,328 लोगों को
रेलवे अधिनियम की धारा 198 के तहत बुक किया गया था और 1.17 लाख रुपए
जुर्माने के रूप में वसूले गए थे।
साल 2016 के अधिकारियों ने 3.11
लाख रुपए जुर्माना वसूला और इस साल और इस साल 2,057 व्यक्तियों से अब तक
3.92 लाख रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। कार्रवाई करने के मामले में
अंधेरी रेलवे स्टेशन 191 केस के साथ सबसे ऊपर है और दूसरे नंबर पर 163
मामलों के साथ चर्चगेट है। भास्कर ने कहा कि हम रेलवे स्टेशनों पर कूड़ा
फैलाने और थूकने के मुद्दे पर आक्रामक रूप से निपटने वाले हैं। हमने स्टेशन
मास्टर्स को कहा है कि स्टेशन पर थूंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाए।
खिलाफ पश्चिमी रेलवे (WR) के अधिकारी सख्त हो गए हैं। गुटका खाकर पान की
पीक से ट्रेनों को गंदा करने वाले ऐसे ही एक व्यक्ति की पोस्ट वायरल हो गई
थी। WR के अधिकारी अब उस व्यक्ति का पता करने की कोशिश कर रहे हैं।
अधिकारियों
ने बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 2,057 लोगों को धारा 198 के तहत थूकने और
कूड़ा फैलाने के लिए रेलवे अधिनियम के तहत बुक किया गया है। इसके तहत
गंदगी फैलाने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाता है। पिछले हफ्ते
डिजाइनर विष्णु दास ने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि
‘मुंबई के सुपर हीरो मावा मैन से मिलिए…’, जो बाद में फेसबुक पर वायरल
हो गई।
दास शाम को 8.32 बजे अंधेरी-विरार ट्रेन से सफर कर रहे थे, जब
उन्होंने पान-मसाला खा रहे एक आदमी को ट्रेन खिड़की से थूकते हुए देखा। यह
इतना घिनौना था कि मैंने इसकी फोटो लेने और वीडियो बनाने का फैसला किया।
मैंने पुलिस हेल्पलाइन पर भी मामले की जानकारी दी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल
पाई। मैंने इस उम्मीद के साथ इसे फेसबुक पर पोस्ट किया है, कि कम से कम जो
कुछ लोग इसे देखेंगे, वे ट्रेन की खिड़की से बाहर नहीं थूंकेंगे।
WR
के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर, रवीन्द्र भाकर ने कहा कि हम वीडियो में दिख
रहे व्यक्ति को ट्रैक करेंगे और ट्रेन खिड़की से थूकने के लिए उस पर
जुर्माना लगाएंगे। इस बीच WR ने बताया है कि साल 2015 में 1,328 लोगों को
रेलवे अधिनियम की धारा 198 के तहत बुक किया गया था और 1.17 लाख रुपए
जुर्माने के रूप में वसूले गए थे।
साल 2016 के अधिकारियों ने 3.11
लाख रुपए जुर्माना वसूला और इस साल और इस साल 2,057 व्यक्तियों से अब तक
3.92 लाख रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। कार्रवाई करने के मामले में
अंधेरी रेलवे स्टेशन 191 केस के साथ सबसे ऊपर है और दूसरे नंबर पर 163
मामलों के साथ चर्चगेट है। भास्कर ने कहा कि हम रेलवे स्टेशनों पर कूड़ा
फैलाने और थूकने के मुद्दे पर आक्रामक रूप से निपटने वाले हैं। हमने स्टेशन
मास्टर्स को कहा है कि स्टेशन पर थूंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाए।
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