शिवपुरी। कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव
द्वारा आदतन अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) के तहत पुलिस अधीक्षक
की अनुशंसा पर दो आदतन अपराधी को एक वर्ष तक की अवधि के लिए जिलाबदर
(निष्कासित) करने के निर्देश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री श्रीवास्तव
ने आम जनता की शांति सुरक्षा व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की अनुशंसा पर राजापुर बूधोन थाना मायापुर निवासी
खेरा उर्फ सोबरन पुत्र आशाराम लोधी एवं ग्राम बीरमखेडी हाल कोलारस जिला
शिवपुरी निवासी दीपू उर्फ दीपसिंह उर्फ गुरप्रीत पुत्र सरदूल सिंह सिख को
जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर,
गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए निष्कासित
कर निर्देश दिए गए है कि निष्कासन अवधि में अपने स्पष्ट डाक पते की सूचना
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी के कार्यालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को
डाक से भेजेगा।
दो आदतन अपराधी जिलाबदर घोषित
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