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फौजदारी के मामले में लखेश्वर स्कूल संचालक सहित आधा दर्जन आरोपियों को एक वर्ष की सजा और अर्थदंड

शिवपुरी। बैराड़ के लखेश्वर स्कूल संचालक सहित चार आरोपियों को पोहरी के न्यायालय ने फौजदारी के एक मामले में दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 
अभियोजन के अनुसार बैराड़ में संचालित लखेश्वरी स्कूल के संचालक रघुवीर धाकड़ पुत्र मुरारीलाल धाकड़, केशव पुत्र बनवारी धाकड़, पदमसिंह पुत्र परसादी रावत और सिद्दम पुत्र नकटू जाटव द्वारा फरियादी माखनसिंह धाकड़ से शराब के लिए पैसे मांगे थे। पैसे न देने पर सभी आरोपियों ने एक राय होकर माखनसिंह धाकड़ के  साथ मारपीट कर डाली। जब इस मामले में पुलिस ने प्रकरण कायम किया तो फरियादी को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। जिसके फलस्वरूप बैराड़ पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 327 के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार ने सभी आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा और एक-एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। 
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