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महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले चार आरोपियों को सजा

शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी शिवपुरी ने महिला के साथ छेड़छाड़ के चार आरोपी कल्लू उर्फ कल्याण, देवगिरी, नीरज, शिवचरण को तीन महा का सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 13 नवंबर 2017 को शाम 9 बजे फरियादिया अपने घर से खाना लेने के लिए जा रही थी तभी रास्ते में फॉरेस्ट बाउंड्री के अंदर खींचकर ले जाने लगे। रास्ते से गुजर रहे हबीब खान और सलीम को देखकर आरोपी भाग गए। घटना की रिपोर्ट देहात थाने आकर दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध कायम कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। एडीपीओ पूनम वर्मा के प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को यह सजा सुनाई है। 
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