शिवपुरी-विधानसभा आम निर्वाचन 2018 को मद्देनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने एवं विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीवद्ध होने के कारण तीन असामाजिक तत्वों को प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को अपनी उपस्थिति संबंधित थाने में दर्ज करानी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती गुप्ता द्वारा जारी आदेशों में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत थाना पोहरी के ग्राम देदखुर्द निवासी चंदन सिंह पुत्र बद्रीप्रसाद धाकड़, थाना बामौरकलां के ग्राम दिदावानी निवासी बाघराज पुत्र रामचरण लोधी और थाना दिनारा के पास कैलाश ढाबा निवासी रामवीर पुत्र बद्रीप्रसाद लोधी को एक वर्ष तक की अवधि के लिए संबंधित पुलिस थानों में प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं।







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