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निर्धारित समय और शर्तों के साथ खुलेगी दुकानें : कलेक्टर ,पढ़िए पूरी जानकारी

व्यापारियों, बस और ऑटो यूनियन आदि के साथ बैठक आयोजित
शिवपुरी। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिले में बाजार खोलने और परिवहन सहित अन्य गतिविधियों के संचालन में छूट दी जा रही है परंतु निर्धारित समय और शर्तों के साथ ही अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका को देखते हुए सुरक्षा और सावधानी के साथ दुकानें खोली जाएं। सामान के लिए आने वाले ग्राहकों को बाहर से ही सामान दें और उनके हाथों को सैनिटाइज कराएं। ग्राहकों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने सोमवार को व्यापारियों के साथ आयोजित बैठक में दिए हैं।उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी भी अच्छा विकल्प हो सकता है ताकि दुकानों पर भीड़ ना हो।
बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल अपर कलेक्टर आर एस बालोदिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह कंवर, संबंधित अधिकारी और चेंबर ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब, किराना व्यापारी, ज्वेलर्स, बस यूनियन, ऑटो चालक संघ आदि से अध्यक्ष सदस्य उपस्थित थे।
बैठक में उपस्थित सदस्यों से सुझाव भी मांगे। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने कहा अभी कोरोना वायरस से बचाव सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के अनुसार बाजार में सही व्यवस्थाएं बनी रहे। इसे ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी कि वह सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं। जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करें अन्यथा संबंधित को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नगरीय क्षेत्रों में दो प्रकार से खुलेगी दुकानें
नगरीय क्षेत्र में ऐसी दुकानें जो चैड़े मार्ग पर हैं वह सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और उसके बगल वाली दुकान 2 से शाम 7 बजे तक खुलेगी और ऐसी दुकानें जो सकरे मार्ग पर हैं जिनमें ज्वेलरी,कपड़े आदि की दुकानें हैं। उन्हें नगर पालिका द्वारा 1, 2 तथा 3 नंबर आवंटित किया गया है। एक नंबर आवंटित होने वाली दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार व गुरुवार, दो नंबर आवंटित होने वाली दुकानें मंगलवार, शुक्रवार और तीन नंबर आवंटित होने वाली दुकानें बुधवार और शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। सैलून बार्बर शाॅप, स्पा, ब्यूटी पार्लर आदि की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
आमजन को शाम 7 बजे तक मिलेगा पेट्रोल-डीजल
बैठक में बताया गया कि आमजन को शाम 7 बजे तक पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित समय के बाद केवल अत्यावश्यक सामग्री के परिवहन में लगे वाहन और शासकीय वाहनों को ईंधन दिया जाएगा।
ऑटो चालकों के लिए निर्देश दो से अधिक सवारी ना बैठाएं
सभी ऑटो चालकों को निर्देश दिए गए हैं ऑटो में दो से अधिक सवारी नहीं बैठाना है। एक दिन में जिले में चल रहे कुल ऑटो की संख्या के *50% ऑटो* ही संचालित होंगे। इसके लिए सम- विषम फॉर्मूला अपनाया जा सकता है।
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