
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि सितंबर 2019 के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। एयरपोर्ट पर लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी। क्योंकि यहां जवान और सीसीटीवी कैमरा हमेशा एक्टिव रहते हैं। केंद्रीय बैंक ने सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए 2016 में कमेटी ऑन करेंसी मूवमेंट (सीसीएम) का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही ये निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समयसीमा में अनुपालन नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
ओटीसी लॉक के जरिए डाले जाएंगे कैश
आरबीआई ने सुरक्षा उपायों के अंतगर्त यह तय किया है कि नकदी डालने के लिए अब एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कॉम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिए होगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को एटीएम के लिए एक व्यापक ई-सर्विलांस मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा है ताकि एटीएम से समय से एलर्ट और क्विक रिस्पांस मिल सके।





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