शिवपुरी: हिट एंड रन के मामले में अभियुक्त दोषमुक्त – मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मुनेश मिश्रा के मार्गदर्शन में युवा अधिवक्ता प्रदीप यादव ने की।
अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है कि पृकरण की फरियादिया ने उम्र 35 साल निवासी माधौ नगर वायपास ने मय हमराह अपने लडके सोनू राठौर, पिता दामोदर राठौर, के उपस्थित थाना आकर जवानी रिपोर्ट किया कि आज दिनांक 29.03.2022 को शाम करीव 06.30 बजे की बात है मैं तथा मेरा लड़का सोनू राठौर पैदल पैटल बायपास रोड से होते हुए अपने घर जा रहे थे जैसे ही 27 नम्वर कोठी के सामने पहुँचे तो फतेहपुर तरफ से एक मोटर साइकल क्रमांक एमपी33 एमआर 7446 का चालक अपनी मोटर साइकल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और हम दोनो में सामने से टक्कर मार दी जिससे मेरे ठोड़ी में खून निकल आया, व दोनो घुटनों मे, दाहिने तरफ का कान, दाँतो मे, वाये हाथ की कोहनी व कमर में मूंदी चोट आई एंव मेरे लड़के सोनू के सिर में चोट आकर खून निकला, दाहिने हाथ के कंधे व शरीर में जगह जगह मूदी चोट आई। मोटर साइकल चालक मोटर साइकल को लेकर भाग गया। मौके पर शेरू राठौर व रामश्री राठौर मौजूद थे जिन्होने घटना देखी। फिर आस पास के लोगों ने हमें सुखदेव होस्पीटल में पहुंचाया जहाँ हमारा प्राथमिक उपचार हुआ। अव रिपोर्ट करने आई हूं सो रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावें । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर एवं वरिष्ट अधिवक्ता मुनेश मिश्रा एवं प्रदीप यादव के द्वारा किये तर्कों एवं पृस्तुत किये गये न्याय दृष्टांतों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त मेहरबान बघेल को भा.द. वि. की धारा 279,337,338 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.







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