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अब जेल में बंदियों को परिजनों से मुलाकात के लिए दो माह करना होगा इंतजार | Shivpuri News

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला जेल के 338 बंदी और उनके परिजनों की मुलाकात पर लगाई पाबंदी
शिवपुरी। अब जिला जेल में बंद बंदी अपने परिजनों से आगामी दो माह तक मुलाकात नहीं कर सकेंगे। जेल प्रशासन ने डीजी जेल विभाग भोपाल के निर्देश पर सभी बंदियों की परिजनों से मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक पाबंदी लगा दी है। जेल विभाग का यह आदेश जारी होने के बाद अब जिला जेल में बंद 338 बंदियों को अपने परिजनों से मिलने के लिए 2 माह से अधिक के समय का इंतजार करना होगा। जिले में बढते कोरोना संक्रमण से बंदियों और उनके परिजनों को बचाने के लिए जेल विभाग ने यह कदम उठाया है।
31 अक्टूबर तक नहीं होगी परिजनों से मुलाकात की इजाज
जेल में बंदी और उनके परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार के जेल मंत्रालय के अपर सचिव ने जेल महानिदेशक भोपाल को निर्देश जारी किए हैं कि सभी जिलों के बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाए। अपर सचिव के निर्देश पर जेल महानिदेशक भोपाल ने शिवपुरी जिला जेल सहित सभी जिले की जेलों में 31 अक्टूबर तक बंदियों और उनके परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी है। जेल डीजी के इस आदेश के बाद अब जेल में बंदियों को 2 माह तक अपने परिजनों से मिलने का इंतजार करना होगा।
अस्थाई जेल में रखे जाएंगे नए बंदी
जिला जेल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब जेलों में आने वाले नए बंदियों को सीधे जिला जेल में नहीं भेजा जाएगा। बंदिओं को जिला जेल में भेजने से पहले 3 दिन तक अस्थाई जेल में रखा जाएगा। इसके लिए पुरानी उप जेल को अस्थाई जेल बनाने की तैयारी की जा चुकी है और अस्थाई जेल में कैदियों के रहने  के लिए व्यवस्था की जा रही है। जिला जेल प्रबंधन का कहना है कि स्वास्थ्य महकमे के निर्देश पर नए बंदियों को 3 दिन पुरानी उप जेल में रखने के बाद को 10 दिन तक जिला जेल में आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा या फिर संक्रमित पाए जाने पर जिला अस्पताल में आइसोलेट किया जाएगा।
बंदियोँ को संक्रमण से बचाने शुरू की पहल
जिला जेल में बंद 338 बंदियों के बीच कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर जिला जेल अधीक्षक अतुल सिन्हा का कहना है कि पिछले दिनों में जेल मेँ बंद कुछ बँदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह संक्रमण जेल में बंदियों के बीच अधिक घातक हो सकता है। इसलिए डीजी जेल मुख्यालय भोपाल के आदेश पर 31 अक्टूबर तक सभी बँदियों और उनके परिजनों के बीच मुलाकात पर रोक लगा दी है। वहीं नए बंदियों के लिए शुरु मैं 3 दिन पुरानी जेल में रखने के लिए अस्थाई जेल तैयार कर दी गई है इसके बाद ही नए बंदियों को जिला जेल में भेजा जाएगा जहां पहले उनको 10 दिन तक आइसोलेट किया जाएगा।
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