शिवपुरी: मध्य प्रदेश में दुखी व पीड़ित गरीब निवेशकों की प्रदेश भर में चिटफण्ड कंपनी सहारा इंडिया में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है. चिटफण्ड कंपनी सहारा इंडिया वापिस नहीं कर रही है. निवेशकों के साथ ठगी व धोखाधड़ी की है के विरुद्ध अविनियमित निझेप स्कीम पावंदी अधिनियम 2019 ( BUDs Act 2019) के तहत सरकार कार्यवाही करे. यह मांग एडवोकेट श्री रमेश मिश्रा ने की है.
कार्यालय अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहारा इंडिया ग्रुप के ख़िलाफ़ निवेशकों की शिकायत पर एफ आई आर दर्ज कर की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है, कोई कार्यवाही प्रदेश के विभिन्न जिलों में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नही हुई है.
मध्य प्रदेश सरकार वित्त विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में दिना० 27/11/2019 को प्रकाशित अधिसूचना अनुसार संभाग आयुक्त अपने अपने अधिकार क्षेत्र में व अपर कलेक्टर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ओर भार साधक सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन को कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया है. उक्त अधिनियम व आदेश की जानकारी न होने या नजरअंदाज करने के कारण कार्यवाही नही हुई है.
मध्य प्रदेश सरकार का उक्त अधिनियम के अनुसार चिटफण्ड कंपनी सहारा इंडिया के विरुद्ध कार्यवाही करने व निवेशकों की जमा राशि वापिस कराने हेतु आदेश जारी करना न्याय हित में है.
रमेश मिश्रा एडवोकेट ने मध्य प्रदेश सरकार से प्रदेश के दुखी व पीड़ित गरीब निवेशकों के हित में शीघ्र आदेश जारी किए जाने की मांग की है.

मध्य प्रदेश में सहारा इंडिया के ख़िलाफ़ बड्स एक्ट के तहत सरकार कार्यवाही करे: एडवोकेट श्री मिश्रा / Shivpuri News
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