Press "Enter" to skip to content

SDM राजन वी नाड़िया ने फर्जी रजिस्ट्री के मामले में तहसीलदार, पटवारी, उप पंजीयक सहित खरीददार पर दिए FIR के आदेश / Shivpuri News

कूटरचित दस्तावेज से आदिवासी बनकर आदिवासी की जमीन की फर्जी तरीके से करवाई रजिस्ट्री, एसडीएम नें की रजिस्ट्री शून्य घोषित

181 पर महिला की थी शिकायत, एसडीएम नें जाँच मे पाए दोषी,एसडीएम नें तहसीलदार, पटवारी, उप पंजीयक सहित खरीददार पर एफआरआई के आदेश

एसडीएम नाडिया की कार्यकुशलता से वयोवृद्ध आदिवासी महिला को मिला न्याय

मामला बैराड़ तहसील के ग्राम नैनागढ़ में स्थित विक्रय से वर्जित भूमि का

पोहरी। सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए तमाम जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग इनके हक और अधिकारों को छीनने के लिए किसी भी हद तक गुजरने से भी परहेज नहीं करते हैं। इसी तरह का मामला बैराड़ तहसील के ग्राम नैनागढ़ की रहने वाली 69 वर्षीय दौजो आदिवासी का सामने आया है। अज्ञान और अनपढ़ होने की वजह ये विक्रय से वर्जित भूमि को बिना कलेक्टर की परमिशन के धाकड़ से कूटरचित दस्तवाजे से आदिवासी बनकर अभय पुत्र हाकिम धाकड़ निवासी दुल्हारा ने हड़प ली थी। महिला विगत सात वर्षों से अपनी जमीन को पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। जब उक्त मामले की शिकायत पोहरी एसडीएम राजन वी नाडिया तक पहुंची तो उन्होंने परत-दर-परत मामले की जांच की। दस्तावेजों का अवलोकन किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एसडीएम श्री नाडिया द्वारा जांच में पाया गया कि वास्तविक रूप से ग्राम नैनागढ़ में सर्वे क्रमांक 216 रकबा 0.85 हैक्टेयर की भूमि दौजो आदिवासी की है जिसे डरा धमकाकर अभय पुत्र हाकिम धाकड़ ने कूटरचित दस्तावेज तैयार अपने नाम वर्ष 2014 में करा ली जबकि वर्ष 2015 में इसका नामांतरण भी हो गया। जांच के दौरान पाया गया कि वर्तमान में कम्प्यूटर अभिलेख में अभय ना.बा. पुत्र हाकिम सर. दादा सूखा जाति सेहर पता शिवपुरी म.प्र. के नाम भूमि स्वामित्व दर्ज है। जबकि अधिकार अभिलेख में उक्त भूमि नौनतिया पुत्र चौखरिया सेहर निवासी दुल्हारा के नाम दर्ज है। वर्तमान में उक्त भूमि पर नरेश, हाकिम पुत्रगण वंश धाकड़ जाति किरार काबिज होकर खेती कर रहे हैं। जांच के बाद एसडीएम राजन बी नाडिया द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170-ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम नैनागढ़ में स्थित भूमि सर्वे नंबर 216 रकबा 0.85 हैक्टेयर के उप पंजीयक कार्यालय पोहरी द्वारा किए गए विक्रय पत्र के आधार पर किए गए अंतरण को शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही तहसीलदार बैराड़ की नामांतरण पंजी से उक्त भूमि के विक्रय-नामांतरण को अपास्त किया गया है। कि उक्त भूमि को धोखाधड़ी कर अभय सहित तहसीलदार, उप पंजीयक, पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर एफआईआर की प्रति कार्यालय में भेजें.

पटवारी को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

एसडीएम नाडिया ने लापरवाह पटवारी राजेश वर्मा को तत्काल प्रभव से निलंबित कर दिया हैं.

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद मिला न्याय

यहां बता दें कि एसडीएम नाडिया द्वारा प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजना 181 पर शिकायत के बाद एक बार फिर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है. दौजो आदिवासी ने 181 पर शिकायत दर्ज कराकर अपनी पैतृक जमीन को मुक्त कराने की गुहार लगाई थी। जिस पर से एसडीएम नाडिया ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वयोवृद्ध को न्याय दिलाया।

फर्जी तरीके से आदिवासी बनकर, आदिवासी महिला की जमीन को अपने नाम किया जाँच मे सही पाए जाने पर अभय के साथ तहसीलदार, पटवारी सहित उप पंजीयक के खिलाफ भी एफआरआई के लिए आदेश दिया है
राजन वी नाड़िया
एसडीएम पोहरी

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!