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चैक बाउंस के मामले में एक माह का कारावास / Shivpuri News

शिवपुरी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश भगवती ने चेक बाउंस के मामले में दिए एक फैसले में आरोपी को 1 माह का कारावास एवं 90000 के चेक पर 9% वार्षिक ब्याज कुल मिलाकर 150000 से दंडित किया है। परिवादी की तरफ से पैरवी एडवोकेट पंकज आहूजा ने की। परिवाद के अनुसार परिवादी धर्माशु भार्गव पुत्र श्री रामचरण भार्गव निवासी महल कॉलोनी अभियुक्त हरचरण रावत पुत्र कम्मोद सिंह निवासी कैरुआ तहसील नरवर परगना करैरा जिला शिवपुरी से पूर्व परिचित एवं मित्रवत व्यवहार होने के कारण अभियुक्त ने उससे स्वयं की व्यवसाय एवं घरेलू आवश्यकता हेतु दिनांक 27/7 /2014 को ₹90000 उधार लिए थे। अदायगी के संबंध में इकरारनामा किया अभियुक्त ने परिवादी को उक्त राशि समय सीमा के भीतर ना अदा की इसके बाद काफी प्रयास के बाद अभियुक्त ने परिवादी को ₹90000 का चेक प्रदान किया परंतु जब चेक बैंक को आहरण के लिए लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि ना होने के कारण वह बाउंस हो गया। इस संबंध में नोटिस की कार्यवाही के बाद न्यायालय में परिवाद लगाया परिवाद की सुनवाई के दौरान मामले में के समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को एक माह का कारावास बा ₹90000 पर 9%वार्षिक ब्याज से डेढ़ लाख रुपए अदा करने का फैसला सुनाया।

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