Press "Enter" to skip to content

नपा हुई सख्त, कहा बकाया जमा करो नहीं तो होगी राजसात की कार्रवाई / Shivpuri News

शिवपुरी। नगर पालिका स्वामित्व की दुकानों के समस्त बकाया दुकानदार एवं निजी भवन एवं भूखंड स्वामी नगर पालिका दुकान की समस्त अमानत बकाया राशि एवं मासिक किराया राशि तथा निजी अथवा भूमि के संपत्तिकर की बकाया राशि एवं जलप्रभार शुल्क की बकाया राशि कार्यालय नगर पालिका शिवपुरी में तत्काल जमा करायें।

नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि जमा न कराने की दशा में नगर पालिका स्वामित्व की तथा निजी भवन/ भूमि की कुकी की कार्यवाही की जाएगी एवं दुकान की तालाबंदी की जाएगी तथा नगर पालिका हित मे राजसात कर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 165 (1) के तहत समस्त बकाया राशि की वसूली हेतु न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी जिसमें होने वाले समस्त हर्जे खर्चे को बकायादारों से वसूल किया जाएगा। समय अभाव के कारण व्यक्तिगत नोटिस दिया जाना संभव नहीं है इसलिये यह सूचना सभी संबंधितों को दी जा रही है। इसे नोटिस ही समझा जाए।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!