शिवपुरी। कार हादसे में महिला की मौत के बाद ड्राइवर को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने वाले एएसआई को कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 5 और 3 साल के श्रम कारावास के साथ ही 7 और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
ड्राइवर की जमानत के बदले मांगे थे 25 हजार रुपए
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी हजारी लाल बैरबा ने बताया – महेंद्र शर्मा ने 1 जुलाई 2016 को लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 19 जून 2016 को उनकी कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई थी। कार के ड्राइवर को छोड़ने के लिए पिछोर थाने में पदस्थ एएसआई कप्तान सिंह राणा ने 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।
लोकायुक्त ने 4 जुलाई 2016 को एएसआई राणा को 5 हजार रुपए की रिश्वत रंंगेहाथ गिरफ्तार किया था। मामले में कोर्ट ने राणा को अलग-अलग धाराओं में 5 और 3 साल के साल के सश्रम कारावास के साथ ही 7 हजार और 5 हजार रुपए के अर्थदंड दंडित किया है।






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