कोचिंग संचालकों की बैठक कर एसडीएम ने दिए सख्त निर्देश
शिवपुरी / एसडीएम पिछोर जेपी गुप्ता द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के हित में कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पिछोर एसडीएम जेपी गुप्ता ने स्थानीय कोचिंग संचालकों की बैठक लेते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही कोचिंग संचालन कर सकेंगे।
श्री गुप्ता ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को ही कोचिंग में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके साथ ही समस्त कोचिंग स्टाफ वैक्सीनेटेड होना चाहिए। कोचिंग में 18 प्लस के अध्ययनरत छात्रों के वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट एवं आधार कार्ड संधारित कर कोचिंग संचालक रखेंगे, जो निरीक्षण के समय बताना अनिवार्य होगा। कोचिंग में मास्क सैनिटाइजर एवं कोरोना गाइड लाइन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। इसे हेतु प्रशासन द्वारा गठित निरीक्षण दल शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य निरीक्षण के साथ-साथ कोचिंग का भी निरीक्षण लगातार करेगा।
निरीक्षण के दौरान कोचिंग संचालन में लापरवाही पाए जाने पर प्रथम लापरवाही पर पांच हजार का जुर्माना एवं द्वितीय निरीक्षण के समय गलती पाए जाने पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ राघवेंद्र पलिया ने बैठक में सुरक्षा स्वच्छता समय-समय पर निरीक्षण एवं अन्य विषयों पर कोचिंग संचालकों को निर्देश दिए। वहीं शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी बीईओ सतीश गुप्ता एवं करियर काउंसलर संजय भदोरिया ने दी। सब इंस्पेक्टर हुकुम सिंह मीणा ने भी सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर कोचिंग संचालकों को समझाइश दी। एसडीएम ऑफिस में आयोजित इस बैठक में प्रमुख रूप से विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त कोचिंग संचालकों में आरएस एकेडमी, प्रयास एकेडमी, मास्टर क्लास, लक्ष्य एकेडमी, मैथ अकेडमी, आरपीएस कोचिंग, एसपीएस इंस्टीट्यूट, गुरुकुल एकेडमी, जीपीएस जीपीएस विनिंग पॉइंट आदि कोचिंग संचालक उपस्थित थे। जिन्होंने प्रशासन को कोरोना गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करने का आश्वासन दिया।

एसडीएम हुए सख्त कहा, कोचिंग आने वाले छात्र व स्टाफ को वैक्सीनेटेड होना जरूरी, गलती की तो 5 हजार का जुर्माना, फिर की तो एफआईआर / Shivpuri News
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