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नि:संतान बुजुर्ग उन लोगों से भरण-पोषण ले सकते हैं जो उनकी संपत्ति के हकदार- जज / Shivpuri News

शिवपुरी। वृद्धाश्रम, मंगलम में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, एल्डर हेल्प लाइन नम्बर 14567, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं, माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह द्वारा वृद्धजनों को मानवाधिकारों के बारे में जानकारी दी गई तथा माता-पिता, वरिष्ठजनों के भरण-पोषण, कल्याण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बताया कि ऐसे वृद्धजन जिनकी कोई संतान नहीं है वह ऐसे लोगों से जो उनकी मृत्यु उपरांत उनकी संपत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं , भरण- पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ वृद्धजनों से उनके स्वास्थ्य, मनोरंजन और अन्य सामाजिक क्रियाकलापों के संबंध में चर्चा की गई।

इसी के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से वृद्धजनों के गर्म पेयजल की व्यवस्था को दो इलेक्ट्रिक कैटल भेंट किए तथा मास्क प्रदान भी दिए। शिविर के दौरान आयुष विभाग के डॉ पवन राजपूत अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे तथा समस्त वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं जिनमें सर्दी के लिए काढा, जोड़ों के दर्द के लिए दवा, वृद्धजनों से उनके स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक क्रियाकलापों के संबंध में चर्चा की गई। वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं वितरित की गई। डेंगू मच्छर को दृष्टिगत रख मशीन और रिफिल समस्त बुजुर्गों का पृथक-पृथक वितरित किए। साथ ही वृद्धजनों को जूते भेंट किए। शिविर के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा, पंकज आहूजा, सचिव अभिभाषक संघ अधिवक्ता विनोद शर्मा,रविन्द्र चतुर्वेदी, डॉ पवन राजपूत, आयुष विभाग, विद्या मंदिर पूर्व छात्र सेवा संस्थान के पदाधिकारी विशाल जोशी, सुधांशु वत्स, अभिषेक शर्मा, कृष्णकांत भार्गव, दुर्गेश गौड़ एवं वृद्धजन उपस्थित रहे।

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