दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद की जमानत याचिका आदेश सुरक्षित रख लिया और उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
आपसी विवाद के बाद पति-पत्नी अलग रह रहे हैं. पति मोहम्मद इमरान पर पत्नी की संपत्ति चुराने और दुरुपयोग करने का आरोप है. महानगरीय दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने इमरान की पुलिस हिरासत चार दिन बढ़ाने की दलील भी खारिज कर दी.

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इमरान को पिछले हफ्ते बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था.
शीला दीक्षित की पुत्री लतिका ने इमरान पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और जून में एक शिकायत दर्ज कराई थी.
लतिका का आरोप था कि इमरान उसके आवास से गहने और अन्य महंगी चीजें उठा ले गए.
लतिका और इमरान की 1996 में शादी हुई थी और दोनों पिछले 10 माह से अलग-अलग रह रहे हैं.
इमरान के खिलाफ संपत्ति के गबन, आपराधिक षड्यंत्र, सबूत मिटाने और जालसाजी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.





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