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अवैध गैस रिफिलिंग मामले में दो एक-एक की सजा

10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दण्डित

बैराड़। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पोहरी धीरज कुमार द्वारा आज अपना एक अहम सुनाते हुए अवैध गैस रिफिलिंग मामले में दो लोगों को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की सजा एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विदित हो कि नवंबर 2015 में पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए संताम सत्तार खान और शिवकुमार गुप्ता को अवैध रूप से एलपीजी गैस रिफिलिंग करते हुए पाया गया। तत्समय पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया जिस पर से आज प्रथम श्रेणी न्यायाधीश द्वारा यह अहम फैसला सुनाया। शासन की ओर से पैरवी अभिभाषक विशाल कोबरा द्वारा की गई।

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