
सरकार
ने कुछ मामलों में जीएसटी रिटर्न फाइल करने तारीख 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी
है। सरकार ने कहा है कि जो कारोबारी ट्रांजिशनल स्टॉक पर इनपुट टैक्स
क्रेडिट क्लेम चाहते हैं वो 28 अगस्त तक रिटर्न भर सकेंगे। सामान्य
कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 20 अगस्त ही होगी।
दरअसल कई कारोबारियों की शिकायत थी कि ट्रांजिशनल स्टॉक पर इनपुट टैक्स
क्रेडिट के लिए जरूरी फॉर्म जीएसटीएन की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। ये
फॉर्म 21 अगस्त से उपलब्ध होगा। हालांकि ट्रांजिशनल स्टॉक पर इनपुट क्लेम
करने वालों को भी 20 अगस्त तक जीएसटी जमा करना होगा। पूरा जीएसटी भरने के
बाद ही फॉर्म 3 बी और ट्रांस
ने कुछ मामलों में जीएसटी रिटर्न फाइल करने तारीख 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी
है। सरकार ने कहा है कि जो कारोबारी ट्रांजिशनल स्टॉक पर इनपुट टैक्स
क्रेडिट क्लेम चाहते हैं वो 28 अगस्त तक रिटर्न भर सकेंगे। सामान्य
कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 20 अगस्त ही होगी।
दरअसल कई कारोबारियों की शिकायत थी कि ट्रांजिशनल स्टॉक पर इनपुट टैक्स
क्रेडिट के लिए जरूरी फॉर्म जीएसटीएन की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। ये
फॉर्म 21 अगस्त से उपलब्ध होगा। हालांकि ट्रांजिशनल स्टॉक पर इनपुट क्लेम
करने वालों को भी 20 अगस्त तक जीएसटी जमा करना होगा। पूरा जीएसटी भरने के
बाद ही फॉर्म 3 बी और ट्रांस






Be First to Comment