सतना। जिले के बहुचर्चित शिक्षाकर्मी घोटाले में अदालत
ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन जनपद सीईओ
सीबीएस चौहान और जनपद सदस्य प्रेमलाल पर 27-27 हजार का अर्थ दंड करने के
साथ 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अन्य 10 दोषियों पर
22-22 हजार का अर्थ दंड और 5-5 साल की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में
विशेष अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था। यह मामला वर्ष1998-99 का है।
घोटाले पर लोकायुक्त पुलिस ने स्वसंज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था।
सतना जिले के शिक्षाकर्मी घोटाले में सजा का ऐलान
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