शिवपुरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कॉलरस शैलेष भदकारिया की अदालत ने 7 वर्ष पुराने एक मामले में शिवपुरी के पूर्व कांग्रेस विधायक तथा वर्तमान भाजपा नेता वीरेन्द्र रघुवंशी सहित 12 कांग्रेस नेताओं को 6-6 माह का कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। बाद में सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एडीपीओ निर्मल अग्रवाल ने बताया कि 30 जनवरी 2011 को कोलारस के ग्राम सेसई सड़क में केबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा एक शासकीय छात्रावास का उद्घाटन किया जा रहा था, इस दौरान 20-25 कांग्रेस नेता छात्रावास की बाउण्ड्री फलांग कर अंदर आ गए और नारेबाजी कर पथराव करने लगे जब पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो पुलिस दीवान राजेन्द्र यादव व कुछ अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए जिस पर राजेन्द्र यादव, आरक्षक हीरालाल एवं विनय द्वारा थाना कोलारस में 12 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ रिर्पोट दर्ज कराई गई, पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 336, 353, 147, 148, 149 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट शैलेष भदकारिया ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत वर्तमान भाजपा नेता वीरेन्द्र रघुवंशी, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश राठखेड़ा, राजकुमार रघुवंशी, अमित शर्मा, गौरव शर्मा, वर्तमान में ब्लॉक युवक कांग्रेस शिवपुरी के अध्यक्ष इरशाद पठान, अब्दुल रफीक, रफीक खान, केशव धाकड़, माताचरण शर्मा, अजय शर्मा, सोहिल काजी को 6-6 महिने की सजा एवं धारा 336 में 300 रूपए अर्थदण्ड व धारा 147 में 200 रूपए कुल 500-500 रूपए अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया है।






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