इंदौर। लाइसेंस से जुड़े कामों के लिए आवेदन और डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदकों को अब आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। लोकसेवा केंद्रों पर इनके लिए आवेदन किया जा सकेगा। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं में अब परिवहन विभाग के कामों को भी लाया गया है। जल्द ही वेबसाइट पर इसे अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक के चाहने पर उनका काम लोकसेवा केंद्रों पर ही हो जाएगा
अब लाइसेंस के लिए नहीं जाना होगा आरटीओ, लोकसेवा गारंटी अधिनियम में आई सेवा,
इंदौर। लाइसेंस से जुड़े कामों के लिए आवेदन और डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदकों को अब आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। लोकसेवा केंद्रों पर इनके लिए आवेदन किया जा सकेगा। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं में अब परिवहन विभाग के कामों को भी लाया गया है। जल्द ही वेबसाइट पर इसे अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक के चाहने पर उनका काम लोकसेवा केंद्रों पर ही हो जाएगाMore from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
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