ग्वालियर।न्यायिक मजिस्ट्रेट ने क्राइस्टल चर्च मुरार की जमीन का विक्रय के लिए सौदा करने वाले आरोपी एलफ्रेड कैंप को तीन साल की सजा सुनाई है। 15 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अपील अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी से अर्थदंड की राशि कोर्ट में जमा कराई जाए।उज्जैन निवासी विजय चौधरी ने न्यायालय में एक परिवाद दायर किया। परिवाद में तर्क दिया गया कि आरोपी एलफ्रेड ने अपने आपको क्राइस्टल चर्च का सचिव बताया। चर्च की 9 बीघा जमीन उन्हें दिखाई और धार्मिक बातें करते हुए अपने जाल में फंसा लिया। 10 लाख रुपए लेकर सितंबर 2003 में जमीन का एग्रीमेंट भी कर दिया, लेकिन जमीन का पंजीयन नहीं कराया। कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने परिवादी के साथ धोखाधड़ी की है और जमीन का एग्रीमेंट गलत किया है। परिवादी को धोखा दिया है। कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा व 15 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।
क्राइस्टल चर्च की जमीन को बेचने का सौदा करने वाले को तीन साल की सजा,
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