सम्पत्तिकर एवं जलकर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार पर मिलेगी छूट
शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.बी.कुमार के दिशा निर्देशन में 14 अप्रैल 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में सम्पत्तिकर एवं जलकर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार पर छूट प्रदान की जाएगी। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण कराने वाले पक्षकारगण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130,131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज), जल उपभेक्ता प्रभार (सरचार्ज) के साथ छूट प्रदान की जाती है, यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी जहां निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावशील होगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट होगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा 01 लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अभिार में 75 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 01 लाख रूपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अभिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट होगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट होगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जाएगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।






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