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डकैती के पाँच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश एसबी शर्मा ने घर में घुसकर डकैती डालने के एक मामले में पाँच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी समरा फकीर पुत्र शरीफ फकीर, तौकीर उर्फ सलीम पुत्र खालिद उर्फ रिहाज, तस्लीम उर्फ चौधरी पुत्र आरिफ वासिफ उर्फ मक्को शेख पुत्र आरिफ और खालिद उर्फ राज पुत्र आरिफ निवासीगण ग्राम बिनौरा थाना तिरवा जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश को भादवि की धारा 395 के तहत उम्र कैद और 5 हजार रुपए का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का कठोर सश्रम कारावास, धारा 395/397 में आजीवन कारावास और 2 हजार रुपए का जुर्माना, जुर्माने में चूक पर एक वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 460 में आजीवन कारावास और 2 हजार रुपए का जुर्माना तथा जुर्माने में चूक पर  एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। न्यायाधीश महोदय ने निर्णय में यह भी कहा है कि तीनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन की कहानी के अनुसार 4 सितम्बर 2014 को शिवपुरी में नई पुलिस लाइन के पीछे (रेलवे स्टेशन के पास) फरियादी नरेन्द्र धाकड़ ने पुलिस को रिपोर्ट की, कि वह उसके पिता श्रीलाल, माँ सुनीता, बहन ज्योति अपने घर में खाना खाकर सो गए थे। रात पौने 12 बजे उसके गेट के बाहर किसी ने धक्का मारा तो वह जाग गए। बाहर से आवाज से आई किबाड़ खोलो हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं इस पर फरियादी ने मकान का दरबाजा खोल दिया तथा बदमाश लाठी, सरिया लिये घर में घुस आए। बदमाशों ने उसके पिता की लाठियों और सरियों से मारपीट की। वह तथा बहन ज्योति पिता को बचाने आए तो तीनों बदमाशों ने उनकी भी मारपीट की। बहन के दुपट्टे से पिता के हाथ बाँध दिए। बदमाशों ने उसके घर के अंदर रखे बैग में से एक जोड़ी चाँदी की पायल चाँदी की करधौनी, आधा तौला सोना, 14165 रुपए, दो मोबाइल  सहित अनेक सामान लूट लिया। फरियादी ने बताया कि वह सामने आने पर बदमाशों को पहचान लेगा। उसने एक बदमाश जो काले रंग की टीशर्ट पहना था उसका कान दाँतों से काट लिया था। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। मामले में पैरवी शासकीय अभिभाषक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने की।
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