
शिवपुरी। जिले में प्लास्टिक थेलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंध लगाया है। यदि किसी भी दुकानदार पर पॉलीथीन विक्रय या दुकान में रखी पाए जाने पर एक माह का कारावास या 1 हजार रूपए का जुर्माना, दोनों से दण्डित किया जा सकता है। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर तीन माह का कारावास या 5 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी ने सभी पॉलीथीन विक्रेताओं से अपील की है कि बाजार में पॉलीथीन विक्रय न करें। यदि किसी भी दुकानदार पर पॉलीथीन विक्रय या दुकान में रखी हुई पाई जातीहै तो मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट(नियंत्रण) अधिनियम 2004 के अंतर्गत धारा 9(1) के तहत संबंधित नगरीय निकाय दोषी व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध एक माह कारावास अथवा एक हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। पॉलीथीन से हमारे देश में जानमाल का खतरा बढ़ जाता है। अपने खाने-पीने की वस्तुएं भी खराब होतीहै तथा नालियों में पॉलीथीन गिरने से नालिया बंद हो जाती है। जिससे पूरे शहर में गंदगी बनी रहती है।






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