तहसीलदार द्वारा भूअधिकार ऋण पुस्तिका एक दिन बाद देने पर लगा 250 रूपए का जुर्माना

शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 की अधिसूचित सेवाओं के तहत ग्राम भटौआ तहसील कोलारस निवासी श्रीमती कमला जाटव को भूअधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति तहसीलदार कोलारस एम.एस.कथूरिया द्वारा निर्धारित समय-सीमा से एक दिन पश्चात दिए जाने के कारण 250 रूपए प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित की गई है। उक्त राशि संबंधित तहसीलदार के आगामी वेतन से काटकर आवेदक कमला जाटव को प्रतिकार के रूप में दी जाएगी।