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अवैध उत्खनन करने वाले दो आरोपियों को 3-3 माह की सजा



शिवपुरी। न्यायालय अभिषेक सक्सेना द्वारा पत्थर का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले दो आरोपियों को तीन तीन माह की सजा व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजवीरसिंह यादव ने की। अभियोजन के अनुसार 17 फरवरी 2014 को वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 55 में अवैध उत्खनन की सूचना पर वन टीम पहुंची तो वहां दो लोग पत्थरों को बाइक पर लादकर ले जा रहे थे। जिन्होंने अपना नाम भूरा एवं प्रतापसिंह बताया। जिसके बाद वन विभाग ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां से दोनों आरोपियों को 3-3 माह की सजा व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


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