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सर्पदंश के प्रकरणों में एफआईआर एवं पीएम रिपोर्ट अवश्य लें: कलेक्टर

राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

शिवपुरी। सर्पदंश के सभी प्रकरणों में एफआईआर एवं मृतक का पोस्टमार्टम (पी.एम.) की रिपोर्ट आवश्यक रूप से लें। जिससे मृतक के परिजनों को शासन की नियमानुसार सहायता राशि प्रदाय की जा सके। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने आज सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए।  
जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर डॉ.अनुज कुमार रोहतगी, डिप्टी कलेक्टर आर.ए.प्रजापति सहित जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार आदि उपस्थित थे। 
कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 की कंडिका 5(2-क) के तहत सर्पदंश के प्रकरणों में मृतक के परिजनों को 4 लाख रूपए की राशि देने का प्रावधान किया है। इन प्रकरणों में राशि स्वीकृत करते वक्त पुलिस में दर्ज एफआईआर एवं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आवश्यक रूप से ली जाए। जिससे मृतक के परिजनों को सहायता राशि प्रदाय की जा सके। 
राजस्व अधिकारी उन्हें जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को अपने स्तर पर निराकरण करें
श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम में राजस्व अधिकारियों द्वारा निराकृत किए जाने वाले आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे आवेदन जो उनके स्तर पर निराकरण किया जाना है। उन आवेदकों को अनावश्यक रूप से जिला स्तर पर न भेंजे, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे आवेदनों का निराकरण अपने स्तर पर ही करें। ऐसे प्रकरण जो उनके द्वारा जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त होते है और उनके निराकरण हेतु संबंधित राजस्व अधिकारी को भेजा जाता है, उसकी वस्तुस्थिति से भी जिला कार्यालय को अवगत कराए। उन्होंने डायवर्सन के प्रकरणों की समीक्षा करते कहा कि इन प्रकरणों में गति लाए और इन प्रकरणों में पूरी राशि जमा करने के बाद भी डायवर्सन की कार्यवाही करें। 

लोक सेवा गारंटी में समय-सीमा में सेवाए उपलब्ध कराए

श्रीमती गुप्ता ने मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं को भी आवेदकों को समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे अनावश्यक रूप से अर्थदण्ड से बचा जा सके। उन्होने वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रदाय पट्टो की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे पट्टे जो शेष रहे गए है, उनका चेक लिस्ट के आधार पर परीक्षण कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभांवित हितग्राहियों का भी परीक्षण करने के निर्देश दिए। जिससे यह पता लग सके कि लाभांवित हितग्राही पात्रता की सीमा में आता है या नही। 

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राज्य बीमारी सहायता का भी मिलेगा लाभ

श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी देते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र श्रमिक पंजीयन से वंचित न रहे। अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राज्य बीमारी सहायता योजना का भी लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के पंजीकृत हितग्राही एवं उनके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु 5 हजार रूपए की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए कोटवारों को निर्देशित किया जाए कि मृत्यु की घटना की तत्काल सूचना दें। कलेक्टर ने बताया कि मृतक के परिजन को सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए की और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए की सहायता प्रदाय की जाए। 
श्रीमती गुप्ता ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन की पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों के परिवार की शासन द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा की भी व्यवस्था की है। सभी तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में आने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन आवश्यक रूप से हो। इसके लिए प्रत्येक तहसील में पर्याप्त मात्रा में पंजीयन फार्म की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि बिजली के तार टुटने के कारण पशु एवं जनहानि होने पर प्रकरण बनाए जाए। इन प्रकरणों में एफआईआर एवं पीएम रिपोर्ट भी लगाए। जिससे मृतक के परिजन एवं पशु के मालिक को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके।  

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