शिवपुरी। पिछोर अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने दुष्कर्म के आरोपित को 7 साल की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी राजकुमार पाठक ने की। 8 जनवरी 2017 को ग्राम हस्तिनापुर में एक नाबालिग बकरी चराने के लिए गई थी, उसी दौरान आरोपी बृजेंद्र 20 पुत्र सेवक केवट ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। पीडि़ता की शिकायत पर पिछोर पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को 7 साल की सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।







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