
अभिभाषक विजय तिवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया आदेश
शिवपुरी। शिवपुरी की लोकोपयोगी अदालत ने वरिष्ठ अभिभाषक विजय तिवारी द्वारा लगाई गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए एनएचएआई को जल्द से जल्द नेशनल हाईवे के 14 किमी जिसमें झांसी तिराहे से सतनवाड़ा के सनराईज कॉलेज तक के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरूस्त करने का आदेश न्यायाधीश डीएल सोनिया द्वारा दिया गया है। अभी तक सतनवाड़ा से एसएएफ बाटालियन तक का रास्ता दुरूस्त हो सका है। लेकिन बटालियन से लेकर झांसी तिराहे तक के 7 से 8 किमी का रास्ता काफी खराब है। जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती है।
ज्ञात हो कि वरिष्ठ अभिभाषक विजय तिवारी ने वर्ष 2015 में लोकोपयोगी अदालत में एक पिटीशन दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि झांसी तिराहे से लेकर सतनवाड़ा के सनराईज कॉलेज तक का रास्ता काफी खराब है। उक्त रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन है। ऐसी स्थिति में आए दिन कई घटनाएं घटित हो रही हैं। जिससे कई परिवार टूट गए हैं। न्यायालय द्वारा उक्त पिटीशन को स्वीकार कर उसकी सुनवाई शुरू की गई और तत्कालीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रोजेक्ट मैनेजर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। लेकिन प्रोटेक्ट मैनेजर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुईं तो उनके खिलाफ न्यायालय ने 25 हजार रूपए का जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर न्यायालय में उपस्थित हुईं और अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया और आज न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया और एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरूस्त किया जाए। यहां बता दें कि अभिभाषक विजय तिवारी द्वारा शहर हित में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। जिनमें से अधिकत्तरों का निपटारा हो चुका है और उन्हीं के प्रयासों से शहर की कई सड़के बनी है जिससे शहरवासियों को गड्डों से निजात मिल सके।







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