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रस्सी से बांधकर बैल्ट से पीटने के आरोपितों को कोर्ट उठने तक की सजा

शिवपुरी। न्यायालय अभिषेक सक्सैना जेएमएफसी जिला शिवपुरी ने आरोपी विकास व मुकुल को मारपीट के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार फरियादी अमर बंसल अपने मित्र आकाश व गौरव के साथ बाजार घर की तरफ घूमने गया था। आरोपी विकास व मुकुल मिले और उन्होंने रस्सी से बांधकर उसकी बैल्ट व लात-घूसों से मारपीट कर दी। फरियादी की रिपोर्ट पर फिजीकल थाना पुलिस ने धारा 323 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी विकास व मुकुल को न्यायालय उठने तक की सजा व एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 
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