
शिवपुरी। शिवपुरी में विभिन्न स्थानों पर स्थित उर्वरक विक्रेताओं से लिए गए नमूनें विशलेषण के दौरान अमानक पाए जाने पर उर्वरक गुण नियंत्रण 385 की धारा 19(1)(क) का उल्लंघन किए जाने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 खण्ड 31(1)(3) प्रावधानों के तहत किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी आर.एस.शाक्यवार ने 4 अनुज्ञप्तियां निरस्त कर क्रय, विक्रय, भण्डार एवं परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। निरस्त की गई अनुज्ञप्तियों में मैसर्स आईएफएफडीसी कृषक सेवा केन्द्र चंदेरी रोड़, बामोरकलां विकासखण्ड खनियांधाना, मैसर्स प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खनियांधाना, मैसर्स गुप्ता खाद्य भण्डार बामौरकलां विकासखण्ड खनियांधाना और मैसर्स मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन भण्डारण केन्द्र बैराड़ विकासखण्ड पोहरी शामिल है।





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