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बिजली चोरी के केस में, चोरी करने बाला बरी

शिवपुरी। विशेष सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रामजीलाल राठौर को विद्युत चोरी के केस में बरी कर दिया है। मामले में आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट बहादुर सिंह रावत द्वारा की गई।

जानकरी के अनुसार दिनांक 21 दिसंबर 2012 को दिन के 12:30 बजे मनियर गोदाम के पास शिवपुरी स्थित अपने घर मे बिना बैध बिद्युत कनेक्शन के निम्न दाब विद्युत लाइन से दो तार पी-वही-सी.के डायरेक्ट जोड़कर विधुत का उपयोग/उपभोग चोरी करते हुए पाया गया। इस मामले में विद्युत कम्पनी के तहत कार्यवाही कर मामला कोर्ट मे पहुँचाया।

इस मामले में विधुत कम्पनी द्वारा आरोपित के खिलाफ कोई भी दस्ताबेज न्यायालय में प्रस्तुत नही हुए इसलिए आरोपित को बरी किया गया

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