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बिना सुरक्षा साधनों के मजदूर से काम कराने पर आरोपित को दो वर्ष का सश्रम कारावास

शिवपुरी। न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी धीरज कुमार कि न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में बिना सुरक्षा साधनों के मजदूर से काम कराने के कारण मृत्यु होने के आरोपित कोकसिंह निवासी ग्राम सतेरिया अंतर्गत थाना देहात शिवपुरी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500 अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार 25 मई 2013 को ग्राम मचाकला अंतर्गत थाना पोहरी में आरोपित कोकसिंह द्वारा मजदूरों के माध्यम से बिना सुरक्षा साधन उपलब्ध कराए बिनाठेकेदार की हैसियत से वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा था तभी भगवानसिंह ऊपर से नीचे गिर पड़ा जिसके उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस थाना पोहरी ने जांच उपरांत आरोपित कोकसिंह के विरुद्ध अपराध दर्ज कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं तर्कों पर विचार करने के उपरांत आरोपित को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास एवं 1500 के अर्थदंड से दंडित किया।
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