शिवपुरी। प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में एवं आरबी कुमार जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदश्रन में 18 जनवरी 2019 को जिला जेल शिवपुरी में प्लीबारेगेनिंग एवं अपील के अधिकार विषय पर कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविरम ें प्रमोद कुमारसिहं अपर जिला जज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों को प्लीबारेगेनिंग के बारे में बताया गया कि ऐसे अपराध जो कि महिलाओं, बालकों एवं सात वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय अपराधों से संबंधित नहीं है उन अपराधों में यदि अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में आधे से अधिक अवधि व्यतीत कर ली है तब वह संबंधित न्यायालय में प्लीबार्गेनिंग हेतु आवेदन पेश कर सकता है। जिस पर संबंधित न्यायालय समुचित कार्रवाई करेगा। इसी के साथ-साथ बंदियों को बताया कि यदि वे विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तब उस िस्थति में अपील में भी विधिक सहायता के माध्यम से अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यह बंदियों का कानूनी अधिकार है। इसी के साथ-साथ बंदियों को जेल लोक अदालत जमानत का अधिकार नि:शुल्क विधिक सहायता जिसके अंतर्गत समस्त बंदियों को शासन द्वारा नि:शुल्क वकील उपलब्ध करवाया जाता है, के संबंध में भी जानकारी दी तथा महिला एवं पुरुष बंदियों के स्वास्थ्य के संबंध में पूछताछ कर उचित उपचार की कार्रवाई किए जाने हेतु आश्वस्त किया गया।



