पोहरी। न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी धीरज कुमार के न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में मारपीट के आरोपित मुन्नी एवं अनीता निवासी बैराड़ 6-6 माह के कारावास एवं 1100-1100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार 4 जनवरी 2016 को दोपहर के 1 बजे बैराड़ में जब फरियादी जीतेंद्र अपने प्लॉट पर काम करवा रहा था तभी दोनों आरोपित मुन्नी एवं अनीता ने फरियादी जितेंद्र की उसके प्लाॅट के निर्माण में पत्थरों के उपयोग के विवाद पर से मारपीट की जिससे उसे चोटें आई। पुलिस थाना में फरियादी जीतेंद्र की रिपोर्ट पर से आरोपित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं तर्कों पर विचार उपरांत आरोपित मुन्नी एवं अनीता को दोषी पाते सजा सुनाई।






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