िशवपुरी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के सीमांत कृषक एवं अनुण्जाति के भूमि धारक कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाईन के विस्तार के लिए 31 जनवरी निर्धारित कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण शाखा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते है।
जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी ने बताया कि सादा कागज पर आवेदक आवेदन पत्र के साथ खसरा-खतोनी, अक्स, पर्याप्त पानी का प्रमाण.पत्र, आधारकार्ड की छायाप्रति, वोटरकार्ड की छायाप्रति, शपथ पत्र मेरे द्वारा उक्त योजना का लाभ अन्य किसी विभाग द्वारा नहीं लिया है। जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मूल निवासी प्रमाण.पत्र की छायाप्रति, फोटो, बीपीएल राशनकार्ड की छायाप्रति, समग्र आईडी, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।





Be First to Comment