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विराट अपहरण कांड : आरोपी महिला का जमानत आवेदन खारिज ! National News

विराट अपहरण कांड : आरोपी महिला का जमानत आवेदन खारिज
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने बहुचर्चित विराट अपहरण कांड की मुख्य साजिशकर्ता महिला आरोपित का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। करबला निवासी विवेक सराफ के पुत्र विराट सराफ का फिल्मी अंदाज में घर के सामने से अपहरण हो गया था। अपहरणकर्ताओं ने फोन कर पिता से छह करोड़ रुपये की फिरौती मांगी।

पुलिस ने एक सप्ताह बाद जरहाभाठा क्षेत्र के एक मकान से विराट को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया। अपहरण की साजिश गोड़पारा में रहने वाली नीता सराफ ने रची थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत राजकिशोर सिंह, सतीश शर्मा, अनिल सिंह राजपूत, हरेकृष्ण राय व नीता सराफ को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है।

निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने पर नीता सराफ ने हाई कोर्ट में जमानत पेश की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई उपरांत अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपित के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।
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