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निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने पर 6 प्रत्याशियों के खिलाफ FIR के निर्देश

शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र-23 करेरा(अजा) में चुनाव लड़ने वाले 06 प्रत्याशियों द्वारा प्रथम एवं द्वितीय निरीक्षण में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर उदय सिंह सिकरवार ने आईपीसी की धारा 171 (आई) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के पुलिस को निर्देश दिए हैं।  
रिटर्निंग ऑफिसर उदय सिंह सिकरवार ने बताया कि आईपीसी की धारा 171 (एक) के तहत जिन 6 प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, उनमें  अवितन कोली (राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा), अशोक कश्यप (जन अधिकार पार्टी), करन सिंह परिहार (आजाद भारत पार्टी), धनीराम बरार (भारतीय राष्ट्रीय मजदूर पार्टी), बलराम जाटव (निर्दलीय) एवं सालिकराम परिहार (निर्दलीय) शामिल है। 
सहायक व्यय प्रेक्षक कुलदीप राजपूत ने बताया कि व्यय लेखा प्रस्तुत करने एवं तृतीय एवं अंतिम निरीक्षण 25 नवम्बर 2018 को किया जाएगा। सभी प्रत्याशी अनिवार्य रूप से उक्त तिथि में प्रात: 10:30 से साय 5:30 के मध्य अपने-अपने व्यय लेखा प्रस्तुत कर निरीक्षण कराए।
उल्लेखनीय है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके निर्वाचन व्ययो का सत्य व सही लेखा स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा संधारित किया जाना है, व्यय लेखा का निरीक्षण व्यय प्रेक्षक श्री जितेंद्र सिंह एवं सहायक प्रेक्षक कुलदीप राजपूत द्वारा प्रथम निरीक्षण 17 नवम्बर 2018 एवं द्वितीय निरीक्षण 21 नवम्बर 2018 को किया गया। सभी प्रत्याशियों को व्यय लेखा रजिस्टर संधारित कर उक्त तिथि में प्रस्तुत कर निरीक्षण करवाना था। लेकिन द्वितीय वित्तीय निरीक्षण में केवल 7 प्रत्याशियों ने व्यय लेखा का निरीक्षण कराया। जबकि 6 प्रत्याशियों द्वारा प्रथम एवं द्वितीय निरीक्षण में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। द्वितीय निरीक्षण में आप पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन लाल द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। 
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