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मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपए का जुर्माना

शिवपुरी। न्यायालय जितेंद्र कुमार शर्मा जेएमएफसी कोलारस जिला शवपुरी ने आरोपी देवेंद्र उर्फ लल्लू पुत्र भगवानसिंह निवासी थाना इंदार जिला शिवपुरी को मारपीट के जुर्म में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 9 अक्टूबर 2016 को फरियादी के भाई आरोपी देवेंद्र ने उसके घर का पानी निकास फरियादी की घर की दीवाल की तरफ बना लिया था। इससे फरियादी की घर की कच्ची दीवार सीलन होकर गिरने लगी थी। जब फरियादी ने अपने भाई अरोपी देवेंद्र से नाली को थोड़ी दूर बनाने के लिए कहा, तो आरोपी देवेंद्र से नाली को थोड़ी दूर बनाने के लिए कहा तो आरोपी इसी बात पर गाली-गलौज करने लगे और लात-घूंसों से फरियादी की मारपीट कर दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना इंदार ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण करते हुए न्यायालय ने शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए आरोपी को न्यायालय उठते तक का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी वर्षा पाठक त्रिपाठी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हसील कोलारस द्वारा की गई।

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