शिवपुरी। विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के अंतर्गत लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881(1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा 28 नवम्बर 2018 को मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित किया गया है और संपूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा। जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक कामगार को मतदान करने हेतु 28 नवम्बर 2018 का संवैतनिक अवकाश की सुविधा दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135(ख) के तहत कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना के नियोजक अथवा प्रबंधक अपने अधीनस्थ कामगारों को 28 नवम्बर 2018 को संवैतनिक अवकाश अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे। नियोजक द्वारा उल्लंघन किए जाने पर पांच सौ रूपए तक के जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।
मतदान दिवस 28 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश घोषित
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