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चैक बाउंस के मामले में आरोपी को एक साल की सजा व 2 लाख 65 हजार रुपए प्रतिकर देने का आदेश

शिवपुरी। जेएमएफसी शिवपुरी अभिषेक सक्सैना ने चैक बाउंस के मामले में आरोपी को एक साल की सजा व 2 लाख 65 हजार रुपए प्रतिकर देने आदेश दिए हैं। प्रतिकर न देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से भी दंडित किया है। मामले की पैरवी एडवोकेट गजेन्द्र यादव ने की। 
अभियोजन के अनुसार फरियादी पवन रजक निवासी पुरानी शिवपुरी से आरोपी शासकीय कर्मचारी कोमलसिंह पुत्र हरीलाल आदिवासी ने वर्ष 2015 में पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो लाख रुपए उध्ाार लिए थे और इसके बदले में भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोलारस का चैक दिया था। नियत अवध्ाि के बाद जब फरियादी पवन को आरोपी कोमलसिंह ने उध्ाार ली गई राशि वापस नहीं दी। जिसके बाद पवन ने उक्त चैक अपने खाते एक्सिस बैंक शिवपुरी में लगाया जो चैक बाउंस हो गया। इसके बाद फरियादी ने अपने अभिभाषक गजेन्द्र यादव के माध्यम से उक्त चैक राशि की मांग हेतु नोटिस भिजवाया। नोटिस अवध्ाि उपरांत आरोपी ने जब राशि अदा नहीं की तो न्यायालय में परिवाद दायर किया गया जिसके बाद यह सजा सुनाई गई है। 
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