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19 जुलाई तक रहेगा लॉक डाउन, निर्धारित शर्तों के साथ यह रहेगी | Shivpuri News

शिवपुरी।  जिला मजिस्ट्रेट अनुग्रहा पी ने कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु 19 जुलाई तक नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत सभी धार्मिक स्थल, धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ-साथ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है। उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश के तहत थोक सब्जी मंडी केवल मंगलवार, गुरूवार के दिन ही सुबह 6.00 बजे तक खुली रहेगी, सब्जी मंडी में आमजन का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, सब्जी ठेले वालों के माध्यम से वाडों में घर-घर जाकर विक्रय की जाएगी। सभी मेडीकल स्टोर एवं पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। दूध की दुकानें सुबह 09 बजे तक खुली रहेंगी। खाद, बीज, कृषि उपकरण एवं कृषि यंत्रों के रिपेयरिंग संबंधी दुकान एवं बरसाती सामान की दुकान सांय 04 बजे तक खुली रहेंगी। किराना दुकानें केवल बुधवार, शुक्रवार को सांय 04 बजे तक ही खुली रहेंगी। शेष सभी दुकाने बंद रहेंगी। गैस सिलेण्डरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। सभी शासकीय, निजी कार्यालय खुले रहेंगे। अति-आवश्यक कार्य की स्थिति में ही लोग घर से मास्क, फेसकवर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए ही बाहर निकलेंगे। परिवहन, ऑटो-रिक्शा पूर्णतः बंद रहेंगे। भारत शासन दवारा जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। शेष संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
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