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मास्क न लगाने पर, सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर एवं थूकने पर होगा 100 रूपए का अर्थदण्ड | Shivpuri News

शिवपुरी। भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने मास्क न लगाने, सामाजिक दूरी एक मीटर का पालन न करने, सार्वजनिक स्थानों एवं अन्य स्थानों पर थूकते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करते पाया गया तो 100 रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
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