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पूर्ति भी पूर्ण-प्रतिबद्धता क साथ की जा रही है मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना | Shivpuri News

शिवपुरी। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सम्मिलित हितग्राहियों के भोजन में प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना लागू की गई, जिसे अंतर्गत चना की वितरण दर 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर निर्धारित है। पात्रता प्रति सदस्य एक किलो एवं अधिकतम चार किलो प्रति परिवार है। हर महीने 117 लाख 47 हजार पात्र परिवारों को 40 हजार 793 मेट्रिक टन का आवंटन दिया गया है।
शक्कर वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवार के रूप में चिन्हित अन्त्योदय अन्न योजना के 16 लाख 39 हजार 993 परिवारों को 20 रू. प्रति किलो की दर से एक किलो शक्कर प्रतिमाह प्रति परिवार वितरण माह मार्च, 2019 से प्रारम्भ किया गया है, जिस पर राज्यसरकार द्वारा रू. 3 हजार 224 प्रति टन के मान से अनुदान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपित कर 1,65,438 नवीन परिवारों को सम्मिलित किया जाकर योजना का लाभ दिया गया है। वर्तमान में 5.46 करोड़ हितग्राहियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार 75 फीसदी आबादी 5 करोड़ 46 लाख को ही लाभांवित करने का प्रावधान है। वर्ष 2018 की अनुमानित जनसंख्या 8 करोड़ 23 लाख हो गई है, जिसका 75 प्रतिशत आबादी 6 करोड़ 17 लाख होती है। इस प्रकार, 71 लाख हितग्राहियों के लिये खाद्यान्न आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है। वर्तमान आबादी का 66 प्रतिशत लाभ हितग्राहियों को ही मिल पा रहा है, जो कि अधिनियम के अनुसार 9 प्रतिशत कम है। इन 71 लाख हितग्राहियों के लिये अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन करने की मांग भारत सरकार से की गई है।
पात्र परिवारों का सत्यापन अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्तमान में सम्मिलित 117.52 लाख पात्र परिवारों के 5 करोड़ 46 लाख हितग्राहियों के घर-घर जाकर सत्यापन करने का अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 61 हजार सत्यापन दलों द्वारा यह कार्य ‘’एम-राशन मित्र मोबाईल एप’’ के माध्यम से किया जाएगा।
अभियान के अंतर्गत पात्र परिवारों के छूटे हुए सदस्यों के नाम की जानकारी संकलित की जाएगी तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर भी प्राप्त किए जाएंगे। सत्यापन अभियान में अस्तित्वविहीन एवं अपात्र परिवारों के चिन्हांकन उपरांत उनको सुनवाई का अवसर देकर विलोपित किया जाएगा, जिसके विरूद्ध नवीन परिवारों को जोड़ा जा सकेगा।
दुकान संचालन हेतु विक्रेताओं के लिए मार्गदर्शिका
01 नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त 24713 उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को उपलब्ध कराई गई है। रबी विपणन वर्ष 2019-20 में 9 लाख 87 हजार 258 किसानों से 73 लाख 69 हजार 550 मे.टन गेहूं का उपार्जन किया गया जो कि विगत वर्ष से 53 हजार 508 मे.टन अधिक है। उपार्जित गेहूं की कुल राशि रू. 13 हजार 560 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है जो विगत वर्ष से 867 करोड़ अधिक है।
समर्थन-मूल्य पर फसलों के उपार्जन के साथ ही भुगतान प्रक्रिया को भी पारदर्शी और त्वरित भी किया गया है। रबी फसलों के उपार्जन के लिए खरीदी केन्द्रों की संख्या 3008 से बढ़ाकर 3545 की गई। किसान भाइयों को just in time ¼JIT½ के द्वारा तीन दिन में राशि उनके खाते में जमा कराने का काम भी राज्य सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में भी एक वर्ष में 18.78 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किए गये है। प्रदेश में कुल 71.39 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
समर्थन मूल्य खरीदे गये अनाज के रख-रखाव के लिए संसाधनों को वितरीत करना भी मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। नार्बाड के सहयोग से 139 विकासखण्डों और 76 उपार्जन केन्द्रों पर 77.40 करोड़ रूपये की लागत से 500-500 मैट्रिक टन क्षमता के ‘गोदाम सह-उचित मूल्य दुकान’ निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है। निजी गोदाम संचालकों के प्रोत्साहन के साथ ही वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की भण्डार क्षमता विस्तार के प्रयास जारी है इसके लिए 143.87 करोड़ रूपये की डी.पी.आर. तैयार कर ऋण हेतु नावार्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश उपभोक्ता-हितों के संरक्षण में भी देश में अग्रणी राज्य है। राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के विकास की मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को लगातार चैथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
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