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परीक्षा परिणाम निरस्त करने एवं पुनः जारी करने हेतु नरवर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन / Shivpuri News

नरवर/ म०प्र०लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2020 को घोषित राज्य सेवा परीक्षा 2019 (प्रारंभिक) के परिणाम में संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत जाकर आरक्षित वर्ग के आवेदकों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, अनारक्षित मेरिट में आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया है। इस कारण चयन से आरक्षित वर्ग के हजारों आवेदक मुख्य परीक्षा देने से वंचित हो गये हैं। प्रदेश के 87 प्रतिशत आवेदकों को मात्र 50 प्रतिशत पदों में सीमित किया गया है, जबकि 13 प्रतिशत सामान्य आवेदकों को 50 प्रतिशत का अनुचित लाभ देकर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 (प्रारंभिक) का असंवैधानिक परिणाम घोषित कर आरक्षित वर्ग के आवेदकों के साथ अन्याय किया है।  इस मौके पर ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों उमाशंकर चौरसिया; केशव प्रसाद बरोदिया , राजेंद्र नरवरिया, ध्रुव सिंह कुशवाहा, बंटी रजक आदि मौजूद रहे।

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